NEET UG Supreme Court Hearing Today for Reexam NEET PG Supreme Court Hearing today for Normalization | NEET UG पर एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई आज: कोर्ट ने 11 सेंटर्स का रिजल्‍ट रोका था, NEET PG नॉर्मलाइजेशन पर भी SC में सुनवाई


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1 घंटे पहले

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NEET UG 2025 मामले में आज एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के सामने NTA अपना जवाब पेश करेगा। आज इंदौर के करीब 27 हजार स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला होगा।

पिछली सुनवाई में केवल 11 सेंटर्स का रिजल्ट रोका था

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार, 17 मई को अपने 15 मई के फैसले को बदल दिया था। कोर्ट ने कहा था कि देशभर में NEET-UG के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन इंदौर के 11 सेंटरों के नतीजे अभी नहीं आएंगे, क्योंकि वहां बिजली की समस्या हुई थी।

इससे पहले MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को NEET UG 2025 एग्जाम के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला होने तक रिजल्ट जारी न किया जाए।

गुरुवार 15 मई को हाईकोर्ट ने NEET UG आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से पूछा था कि वह इस मामले में क्या कदम उठा रही है लेकिन NTA की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट ने NTA, बिजली कंपनी और परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी किए हैं। 30 जून तक सभी को जवाब पेश करना होगा।

पहली बार सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाया

NTA के लिए यह पहला मौका था जब सरकारी स्कूलों को NEET UG का एग्जाम सेंटर बनाया गया था जहां पावर बैकअप का कोई इंतजाम नहीं था। दरअसल, पिछले साल यानी 2024 में NEET UG एग्जाम को लेकर हुए विवाद के बाद इस साल सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाया गया था। इससे पहले प्राइवेट स्कूलों और कंप्यूटर लैब्स को एग्जाम सेंटर बनाया जाता था।

NEET PG नॉर्मलाइजेशन पर भी सुनवाई आज

NEET PG एग्‍जाम में नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी याचिकाओं पर भी SC में आज सुनवाई होगी। इससे पहले जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऐ जी मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि ये 2024 की परीक्षा से संबंधित है। ऐसे में अब इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। मगर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि NEET PG 2025 एग्‍जाम में भी स्‍टूडेंट्स के बीच नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा कंसर्न है।

सितंबर 2024 में दायर हुई थी याचिका

NEET PG 2024 परीक्षा के एस्पिरेंट्स ने सितंबर 2024 में परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। स्‍टूडेंट्स की मांग थी कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NBEMS एग्‍जाम के क्‍वेश्‍चन पेपर और स्‍टूडेंट्स की आंसर भी जारी करे। इससे कैंडिडेट्स को अपने रिजल्‍ट का सही आकलन करने और बेहतर तैयारी करने में मदद होगी।

स्‍टूडेंट्स की दूसरी मांग थी कि एग्‍जाम एक ही शिफ्ट में हो। दो शिफ्ट में एग्‍जाम होने से रिजल्‍ट नॉर्मलाइजेशन के बाद जारी होता है जो कि फेयर नहीं है।

आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन

कई बार जब किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो एग्जाम कई शिफ्टों में आयोजित कराया जाता है। कई बार एग्जाम कई दिन तक चलता है।

ऐसे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर का अलग सेट स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ऐसे में किसी स्टूडेंट को मुश्किल और किसी स्टूडेंट को आसान क्वेश्चन पेपर मिलता है। यहां सवाल उठता है कि आसान और मुश्किल कैसे तय किया जाता है।

इसे ऐसे समझते हैं…

किसी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के तीन सेट- A, B, C बांटे गए। इसमें अलग-अलग सेट सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कैलुकलेट किया जाएगा।

मान लीजिए सेट A सॉल्व करने वालों कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर 70 मार्क्स है। सेट B वालों का स्कोर 75 मार्क्स है और सेट C सॉल्व करने वालों का एवरेज स्कोर 80 मार्क्स है। ऐसे में सेट C सबसे आसान और सेट A सबसे मुश्किल माना जाएगा। आसान सेट वाले कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइजेशन के चलते कुछ मार्क्स गंवाने पड़ेंगे और मुश्किल सेट वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे।

इसके अलावा स्‍टूडेंट्स ने 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का भी विरोध किया है। स्‍टूडेंट्स का कहना है कि एक से ज्‍यादा शिफ्ट में परीक्षा होने से क्‍वेश्‍चन पेपर का डिफिकल्‍टी लेवल अलग-अलग होता है। इससे फेयर इवैल्‍युएशन नहीं हो पाता।

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