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- Notification For 1139 Posts Issued In Gujarat, Recruitment For 733 Posts In KGMU; Appointment Of 38 Doctors Cancelled In MP
29 मिनट पहले
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नमस्कार, आज टॉप जॉब्स में बात गुजरात पंचायत सेवा सिलेक्शन बोर्ड में 1139 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ऑफिसर के 733 पदों पर आवेदन शुरू होने की। करेंट अफेयर्स में बात पीएम मोदी को श्रीलंका में मित्र भूषण अवॉर्ड की और टॉप स्टोरी में बात UGC के फॉरेन डिग्री में नए नियम की।
करेंट अफेयर्स
1.पीएम मोदी को श्रीलंका में मित्र भूषण अवॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के तीन दिन के दौरे पर हैं। यहां PM मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की।
मोदी ने कहा कि यह मछुआरों की आजीविका का मुद्दा है। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किए जाने और उनकी नावों को छोड़ने पर बात की है। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में मानवीय एप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण अवॉर्ड दिया। मित्र भूषण अवॉर्ड श्रीलंका का गैर-नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। यह विदेशी व्यक्तियों को श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करने, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने या श्रीलंकाई समाज की भलाई में योगदान के लिए दिया जाता है।

मित्र भूषण अवॉर्ड विदेशियों को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है।
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टॉप जॉब्स
1.गुजरात पंचायत सेवा सिलेक्शन बोर्ड में 1139 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी
गुजरात पंचायत सेवा सिलेक्शन बोर्ड (GPSSB) ने जूनियर क्लर्क सहित 1139 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : संबधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
एज लिमिट :
पद के अनुसार 18 – 40 साल
सिलेक्शन प्रोसेस :
रिटन एग्जाम के बेसिस पर
सैलरी :
40,800 रुपए प्रतिमाह
2. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ऑफिसर के 733 पदों पर आवेदन शुरू
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (KGMU) ने नर्सिंग ऑफिसर 2025 के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.kgmu.org जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 7 मई तय की गई है।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :
- बीएससी ऑनर्स नर्सिंग/बीएससी नर्सिंग/बीएससी (पोस्ट सर्टिफिकेट)/ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री
- नर्सेस और मिडवाइफरी में रजिस्ट्रेशन जरूरी
- या जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा
- 50 बेड वाले हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस
एज लिमिट :
- न्यूनतम : 18 वर्ष
- अधिकतम : 40 वर्ष
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।
फीस :
- सामान्य : 2360 रुपए
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति : 1416 रुपए
सिलेक्शन प्रोसेस :
रिटन एग्जाम के बेसिस पर
सैलरी :
जारी नहीं
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टॉप स्टोरी
1. मध्य प्रदेश सरकार ने 38 डॉक्टर्स की नियुक्ति रद्द की
मप्र सरकार ने 38 मेडिकल टीचर्स की नियुक्ति रद्द कर दी है। ये पोस्टिंग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थीं । पोस्टिंग के आदेश नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच जारी हुए थे।
इसमें ये शर्त थी कि इस टाइम लिमिट में ही जॉइन करना होगा। एडिशनल टाइम देने के बाद भी डॉक्टर्स ने ज्वॉइन नहीं किया इसलिए ये पोस्टिंग रद्द कर दी गईं हैं।

ये पोस्टिंग मंदसौर, नीमच, सतना, सिवनी, सिंगरौली और श्योपुर मेडिकल कॉलेज में थी।
2. UGC ने फॉरेन डिग्री एजुकेशन के नए नियम लागू किए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने शनिवार को फॉरेन डिग्री एजुकेशन के लिए नए नियम जारी किए हैं।इसे UGC (रिकॉग्नाइजेशन एंड ग्रांट एक्यूवलेंस टू क्वालिफिकेशन फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूटस) रेगुलेशन 2025 नाम दिया गया है।
इसके मुताबिक भारतीय छात्रों को देश में ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिग्री विदेशी इंस्टीट्यूट दे सकेंगे। इस नियम का उद्देश्य स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने से रोकना है।
नए नियमों के मुताबिक स्कूलों और हायर एजुकेशन इंस्टीटयूट्स से फॉरेन क्वालिफिकेशन का आकलन करने के लिए सरल और आसान मैकेनिज्म बनाया जाएगा।
ये रेगुलेशन मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग,लॉ, आर्किटेक्ट और भारत में लॉ से जुड़े विषयों में दी जाने वाली डिग्रियों में लागू नहीं होंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने शनिवार को फॉरेन डिग्री एजुकेशन के लिए नए नियम जारी किए हैं।
इसे UGC (रिकॉग्नाइजेशन एंड ग्रांट एक्यूवलेंस टू क्वालिफिकेशन फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीटयूट्स) रेगुलेशन 2025 नाम दिया गया है।
इसके मुताबिक भारतीय छात्रों को देश में ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिग्री विदेशी इंस्टीट्यूट दे सकेंगे। इस नियम का उद्देश्य स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने से रोकना है।

नए नियमों के मुताबिक स्कूलों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटस से फॉरेन क्वालिफिकेशन का आकलन करने के लिए सरल और आसान मैकेनिज्म बनाया जाएगा।
ये रेगुलेशन मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग,लॉ, आर्किटेक्ट और भारत में लॉ से जुड़े विषयों में दी जाने वाली डिग्रियों में लागू नहीं होंगे।
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